विकलांगता आयोग
विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त का कार्यालय, उत्तर प्रदेश की विकलांगता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और
पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1 99 5 की धारा 60 के तहत स्थापित किया गया है और विकलांग व्यक्तियों की अधिकारों की
सुरक्षा के लिए कदम उठाने के लिए अनिवार्य किया गया है।
पर जाएँ: https://uphwd.gov.in/hi
फोन : 0522-2780911 | ईमेल : info[at]commissionerdisabilitiesup[dot]in